तिरूवनंतपुरम : एक अदालत ने एक एनआरआई कारोबारी के घर पर 2013 में सेंधमारी और वहां से कई कीमती सामान चुराने के मामले में आज खूंखार अपराधी देवेंद्र सिंह उर्फ ‘बंटी चोर’ को दस साल की सजा सुनाई। देवेंद्र को ‘‘आदतन अपराधी’’ बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी कृष्णकुमार ने उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। बंटी को इस मामले में 12 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था। उसे 21 जनवरी 2013 की घटना में एनआरआई के घर में सेंधमारी और वहां खड़ी कार में कुछ कीमती गैजेट लेकर भाग जाने के अपराधों का दोषी पाया गया था।
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